Fine on Shahdol Collector: इस जिले के कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना.. कोर्ट बोली, ‘गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर काम कर रहे’

Fine on Shahdol Collector: सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत शख्स पर NSA की कार्रवाई हो गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस जवाब को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और कलेक्टर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

Fine on Shahdol Collector: इस जिले के कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना.. कोर्ट बोली, ‘गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर काम कर रहे’

Fine on Shahdol Collector || Image- Free press journal

Modified Date: January 7, 2026 / 01:30 pm IST
Published Date: January 7, 2026 1:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • NSA की मनमानी पर HC सख्त
  • शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख जुर्माना
  • पीड़ित को निजी राशि देने आदेश

जबलपुर: हाईकोर्ट ने NSA की मनमानी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। (Fine on Shahdol Collector) हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर केदार सिंह को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है।

‘पीड़ित को दें राशि’ : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलेक्टर केदार सिंह 2 लाख रुपये की निजी राशि 30 दिन के भीतर पीड़ित को दें। यह मामला रेत माफिया के खिलाफ शिकायत करने वाले सुशांत बैस से जुड़ा है, जिस पर NSA की कार्रवाई की गई थी। (Fine on Shahdol Collector) पीड़ित सुशांत बैस ने इस NSA कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दी थी टाइपिंग में गलती की दलील

सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत शख्स पर NSA की कार्रवाई हो गई। (Fine on Shahdol Collector) हालांकि, हाईकोर्ट ने इस जवाब को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और कलेक्टर पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

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