Reported By: Vijendra Pandey
,High court on encroachment case
जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमणों के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र वाले जिलों के एसडीएम को आदेश दिया है कि वो नदी के हाई फ्लड लेवल से तीन सौ मीटर का दायरा निर्धारित करें।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि नर्मदा के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के दायरे का चिन्हांकन याचिका के पक्षकारों की मौजूदगी में इसी रेनी सीज़न में कर लिया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही ये निर्देश दे ऱखे हैं कि नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे से अतिक्रमणों को हटाया जाए। अब तक 300 मीटर का ये दायर निर्धारित नहीं हो पाया था।
कोर्ट ने कहा है कि बारिश के दिनों में जब नदी अपने उफान पर होती है तब उसके अधिकतम जलस्तर से 300 मीटर के दायरे को निर्माण कार्यों के लिए प्रतिबंधित दायरा माना जाए। इसी निर्देश के साथ हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 सिंतबर की तारीख तय कर दी है।