जहरीली शराब बेचने वालों को उम्रकैद से फांसी तक की सजा, शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश सरकार ने अब जहरीली शराब बेचने वालों के लिए कड़ा कानून लेकर आई है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कड़े कानून के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

  •  
  • Publish Date - August 3, 2021 / 01:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

Shivraj Cabinet Decision

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अब जहरीली शराब बेचने वालों के लिए कड़ा कानून लेकर आई है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कड़े कानून के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नए कानून के अनुसार जहरीली शराब बेचने वालों को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाया जाएगा।

Read More News: CBSE 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी.. cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट

Shivraj cabinet Decision  बता दें कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां जहरीली शराब बेचेन वालों के लिए कड़ा कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नया विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

Read More News: देश में बीते 24 घंटे में 38,887 लोगों ने कोरोना को दी मात, 422 की मौत, 30,549 नए केस

जहां से यह विधायक पास कर लिया जाएगा। इसके अलावा आज शिवराज कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। उल्लेखनीय है कि सोमवार को बुलाई गई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आज कैबिनेट की बैठक में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी मिल गई।

Read More News: CM ने मंत्रालय में बुलाई आपात बैठक, रक्षामंत्री से फोन पर की बात, सेना ने रेस्क्यू ऑपेरशन का मोर्चा संभाला