महोबा: Mahoba goli kand आठ साल पहले हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले बुधवार को अदालत ने पूर्व मंत्री के पुत्र व पूर्व विधायक के पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सनाई है। साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। दरअसल, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में महोबा विधनसभा सीट से सपा से पूर्व राज्यमंत्री सिद्ध गोपाल साहू और बसपा से पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह चुनाव मैदान में थे।
Mahoba goli kand मतदान के एक दिन पहले रात दोनों पार्टियो के बाद मारपीट और गोलीबारी हुई। दो तरफ से हुई फायरिंग में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत हुई थी। जबकि पूर्व मंत्री का पुत्र सहित समर्थक घायल हुआ था। इस गोलीकांड में कोतवाली महोबा नौ लोगों के खिलाफ धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अब आठ साल बाद अदालत ने 6 साल बाद न्यायालय के फैसले में 11 लोगों बरी कर दिया गया था। अब अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री के पुत्र व पूर्व विधायक के पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और साथ में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।