प्रदेश में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती, लेकिन इससे पहले सरकार ने बदल दिए नियम

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Madhya Pradesh Government Jobs 2022 : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है।

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  • Publish Date - November 16, 2022 / 12:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

Shivraj Cabinet Meeting Live Updates

भोपाल। Madhya Pradesh Government Jobs 2022 : मध्य प्रदेश में चुनावी साल में युवाओ को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार नियमो में बदलाव करने जा रही है । युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी तो जुटा ली है लेकिन विभाग एक साथ इतनी भर्तियां नहीं कर सकते हैं।

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राज्य संवर्ग के चार लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत

Madhya Pradesh Government Jobs 2022 : दरअसल, भर्ती नियम में विभागों को कुल स्वीकृत संवर्ग के पांच प्रतिशत पद भरने का ही अधिकार है। इस स्थिति को देखते हुए भर्ती नियम में एक बदलाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य संवर्ग के चार लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत हैं। इनमें से तीन लाख 57 हजार 726 भरे हुए हैं। एक लाख एक हजार 958 रिक्त हैं। इनमें से 21 हजार 96 पद बैकलाग के हैं। बैकलाग समाप्त करने के लिए जून 2023 तक विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।

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Madhya Pradesh Government Jobs 2022 : राज्य संवर्ग के शेष प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। जिला और संभाग स्तरीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भी एकत्र की जा रही है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक भर्ती नियम में संशोधन प्रस्तावित कर दिया है, जिसे गृह विभाग अंतिम रूप दे रहा है।

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50 प्रतिशत अंक शारीरिक दक्षता के रहेंगे

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब 50 प्रतिशत अंक शारीरिक दक्षता के रहेंगे। अभी तक लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता था और शारीरिक दक्षता केवल पात्रता के लिए देखी जाती थी। इसके अंक नहीं मिलते थे। इसके साथ ही विभागों को स्वीकृत संवर्ग में पांच प्रतिशत से अधिक पदों पर भर्ती करने का अधिकार दिया जाएगा। अभी पांच प्रतिशत से यदि अधिक पद एक बार में भरने हैं तो वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य है।इसके कारण विभाग भर्ती के प्रस्ताव बनाकर नहीं भेज पा रहे थे। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है।

 

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