मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

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  • Publish Date - September 17, 2021 / 01:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

जबलपुर (मप्र), 17 सितंबर (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक जवाब मांगा है।

दिल्ली के संगठन -यूथ फॉर इक्वेलिटी- ने अपनी याचिका में कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को चुनौती दी है।

यह याचिका बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

भाषा सं रावत शफीक