मप्र: अविवाहित बेटियों और विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगी पारिवारिक पेंशन
मप्र: अविवाहित बेटियों और विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगी पारिवारिक पेंशन
भोपाल, 10 फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाने का फैसला किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया, “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम-44 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को भी सम्मिलित किया गया है।”
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन) नियम, 2026 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2026 को भी मंजूरी दी।
अधिकारी ने बताया कि यह नियम एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
बयान के मुताबिक, “स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है। केन्द्र तथा मध्यप्रदेश शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जायेगा। निलम्बन अवधि में अभिदाता तथा नियोक्ता के अंशदान का प्रावधान किया।”
बयान के मुताबिक, इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया, अंशदान की दर, गणना एवं विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र एवं मृत्यु की दशा में निकास प्रावधान किया गया है।
बयान में बताया गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों के लिए उपदान की पात्रता निर्धारण एवं भुगतान की सुस्पष्ट प्रक्रिया होगी।
भाषा ब्रजेन्द्र जितेंद्र
जितेंद्र

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