आज से बदल जाएगा ट्रैफिक से जुड़े कई नियम, 1 हजार से लेकर 10 हजार तक बढ़ेगा जुर्माना!

Change in Traffic rules : परिवहन विभाग मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) में कुछ नए नियम जोड़ने जा रहा है जिसका प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा

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  • Publish Date - June 7, 2022 / 10:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

भोपाल। New Traffic rules 2022 Mp  मध्यप्रदेश सरकार अब अपने परिवहन से जुड़े नियमों को ज्यादा सख्त करने जा रही है जिसमें अलग-अलग कैटेगिरी में जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है। दरअसल परिवहन विभाग मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) में कुछ नए नियम जोड़ने जा रहा है जिसका प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Change in Traffic rules in Madhya pradesh  : मिली जानकारी के मुताबिक बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब ढाई सौ की जगह 400 रू जुर्माना, बिना परमिट के वाहन चलाने पर 10 हजार रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं तय सीमा से ज्यादा भार वाहन में ढोने पर, पीछे या ऊंचाई से या साइड से सामान बाहर निकला होने पर 1 हजार से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Change in Traffic rules in Madhya pradesh   :  इसके अलावा सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर, वाहन में पीछे बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों को न मानने पर 500 रू. का जुर्माना देना होगा। इसी तरह एक अन्य प्रस्ताव के तहत यात्री बसों पर लगने वाले मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जाएगा।

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Change in Traffic rules in Madhya pradesh  : बैठक में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव समेत कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होंगी और उन्हें मंजूरी दी जाएंगी।