विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, राज्य सरकार करेगी नियमों में संशोधन

Married daughter will also get compassionate appointment अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का प्रविधान किया जाएगा।

विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, राज्य सरकार करेगी नियमों में संशोधन

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Modified Date: January 30, 2023 / 09:20 am IST
Published Date: January 30, 2023 9:20 am IST

Married daughter will also get compassionate appointment: भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मां या पिता जिसे चाहे उसे अधिकार दे सकते हैं। इसमें अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का प्रविधान किया जाएगा।

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अनुकंपा नियुक्ति में ये भी हो सकते हैं शामिल

पुत्र-पुत्री, विधवा, अविवाहित-विवाहित, दत्तक संतान, तलाकशुदा बेटी और परिवार से बाहर का व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नए वित्त वर्ष से पहले सरकार इस प्रस्ताव की मंजूरी दे सकती है।

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नियुक्ति के लिए शपथ पत्र देना होगा अनिवार्य

हालांकि जिस दिवंगत कर्मचारी की संतान केवल पुत्री या पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो आश्रित पति, पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री को आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।

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Married daughter will also get compassionate appointment: ऐसी नियुक्ति पाने वाली पुत्री को यह शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है कि वह आश्रित पति या पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी। यही प्रविधान अब सभी के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन करके संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक व प्रयोगशाला शिक्षक को शामिल किया है।

 

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