MP Constable Band Recruitment Result: हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती के इंटरव्यू रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार से मांगा ये जवाब, जानें पूरा मामला
MP Constable Band Recruitment Result: हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती के इंटरव्यू रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार से मांगा ये जवाब, जानें पूरा मामला
MP Constable Band Recruitment Result: हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती के इंटरव्यू रिजल्ट पर लगाई रोक, सरकार से मांगा ये जवाब, जानें पूरा मामला /image: Social Media
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती के इंटरव्यू रिजल्ट पर रोक लगा दी
- याचिकाकर्ता का आरोप—विज्ञापन के अनुसार तीन गुना की जगह केवल दो गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया
- हाईकोर्ट ने भर्ती और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है
इंदौर। MP Constable Band Recruitment Result: मध्य प्रदेश में कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट (MP High Court Indore Bench) की इंदौर बेंच ने इंटरव्यू रिजल्ट (MP High Court Recruitment Stay) जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामला याचिकाकर्ता निलेश सिंह की याचिका से जुड़ा है।
इंटरव्यू के लिए दो गुना उम्मीदवारों को ही बुलाया गया (Constable Band Interview Result)
MP Constable Band Recruitment Result निलेश का दावा है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दो राउंड पास किए, लेकिन तीसरे राउंड यानी इंटरव्यू के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने की बात थी, जबकि आरोप है कि केवल दो गुना उम्मीदवारों को ही बुलाया गया।
कोर्ट ने क्या कहा? (MP Constable Band Recruitment)
MP Constable Band Recruitment Result राज्य सरकार ने कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बताते हुए याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से उम्मीदवारों के चयन और इंटरव्यू के लिए बुलाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। फिलहाल इंटरव्यू का रिजल्ट (Constable Band Bharti Result) जारी नहीं होगा। सरकार को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
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