Samvida Karmachari Latest News: संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, इस वजह से लिया गया बड़ा एक्शन

संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, Order Issued to Fire Contract Employees for Negligence, Read Full News in Hindi

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  • Publish Date - February 6, 2025 / 09:58 AM IST,
    Updated On - February 6, 2025 / 09:58 AM IST

Contract Employees Latest News: अनियमित कर्मचारियों पर गिरी गाज, नौकरी से निकालने का आदेश जारी / Image Source: IBC24 Customized

भोपालः Order Issued to Fire Contract Employees  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ., सीहोर, मुरैना तथा श्‍योपुर में आउटसोर्स एजेंसी से कार्यरत 37 आउटसोर्स कार्मिकों को सेवाओं से पृथक करते हुए ब्लैक लिस्ट किया है। कंपनी द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गए 37 आउटसोर्स कार्मिक कंपनी कार्यक्षेत्र के किसी भी बिजली कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे।

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Order Issued to Fire Contract Employees  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य क्षेत्र के भोपाल वृत्त में कार्यरत 7 आउटसोर्स कार्मिकों के साथ ही भोपाल ग्रामीण में 3, नर्मदापुरम में 3, रायसेन में 6, राजगढ में 2, सीहोर में 8, विदिशा में 3, मुरैना में 2, श्‍योपुर में 1 तथा शिवपुरी वृत्‍त में कार्यरत 02 आउटसोर्स कार्मिकों को लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट किया है।

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा कि कार्य में पारदर्शिता, लगन, निष्ठा और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में जीरो टोलरेंस की नीति लागू है। सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता सेवाओं और कंपनी की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए निरन्तर प्रयास करते रहें।

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क्यों 37 आउटसोर्स कर्मचारियों को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ब्लैक लिस्ट किया?

37 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण ब्लैक लिस्ट किया गया है। वे अब कंपनी के किसी भी बिजली कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे।

कंपनी ने कितने कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया है?

कंपनी ने कुल 37 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया है, जो भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ, सीहोर, मुरैना और श्‍योपुर क्षेत्रों में कार्यरत थे।

क्या ब्लैक लिस्ट किए गए कर्मचारी किसी अन्य विभाग में कार्य कर सकते हैं?

नहीं, ब्लैक लिस्ट किए गए कर्मचारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के किसी भी बिजली कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कार्य नीति क्या है?

कंपनी ने जीरो टोलरेंस नीति लागू की है, जिसका मतलब है कि कार्य में पारदर्शिता, निष्ठा और उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने कर्मचारियों को किस तरह के निर्देश दिए हैं?

कंपनी ने सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपभोक्ता सेवाओं और कंपनी की तरक्की के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।