Police Travel Guidelines: अब इतने बजे के बाद यात्रा नहीं करेंगे पुलिसकर्मी, इमरजेंसी के लिए रहेगी ये व्यवस्था, DGP ने जारी किया आदेश
अब इतने बजे के बाद यात्रा नहीं करेंगे पुलिसकर्मी, Police Travel Guidelines: Police personnel will not travel from 12 midnight to 5 am
भोपालः Police Travel Guidelines सागर के नेशनल हाईवे-44 पर बांदरी के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश गृह विभाग ने हादसों को रोकने और पुलिस बल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षकों (SP) को नए निर्देश जारी किया हैं।
Police Travel Guidelines पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिसकर्मी लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे। यदि आकस्मिक परिस्थितियों में पुलिस फोर्स को रात के समय यात्रा करनी पड़े, तो उनके वाहनों के चालकों को रास्ते में पड़ने वाले नजदीकी पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से विश्राम कराया जाएगा, ताकि थकान के कारण दुर्घटना की संभावना न रहे। आदेश के बाद सभी जिलों के SP को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुलिसकर्मी और वाहन चालक बिना जरूरत रात में लंबी दूरी की यात्रा न करें।
दुर्घटना बचाव निर्देश by Deepak Sahu
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