Life Imprisonment on Murder of ‘Machhar’: ‘मच्छर’ के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 9 साल तक चली सुनवाई

'Machhar' Ki Hatya Me Youvak ko ajiawan Karawas: 'मच्छर' के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 9 साल तक चली सुनवाई

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  • Publish Date - February 14, 2025 / 12:57 PM IST,
    Updated On - February 14, 2025 / 12:57 PM IST

Life Imprisonment on Murder of 'Machhar': 'मच्छर' के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा / Image Source: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • रतलाम में 'मच्छर' की हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास
  • 9 साल पहले हुई इस हत्या में आरोपी अक्षय सेन को सजा मिली
  • कोर्ट ने दूसरे आरोपी सचिन को दोषमुक्त कर दिया

रतलाम: ‘Machhar’ Ki Hatya Me Youvak ko ajiawan Karawas ‘मच्छर’ की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 9 साल पहले हुई इस घटना में पुलिस ने दो युवकों को आरोपी बनाया था, लेकिन मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ एक पर अपराध सिद्ध हो सका, जिसके बाद एक को बरी कर दिया गया। जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में सुनवाई प्तम अपर सत्र न्यायधीश रतलाम राजेश नामदेव की कोर्ट ने सुनाया है।

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‘Machhar’ Ki Hatya Me Youvak ko ajiawan Karawas मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी 2018 को मित्र निवास कॉलोनी विमल जैन ने स्टेशन रोड थाना पुलिस को एक ऑटो रिक्शा में लाश मिलने की सूचना दी। विमल जैन ने बताया कि वह करीब सुबह 8 बजे घर के बाहर पेपर लेने निकला तो देखा कि सामने खड़े ऑटो में एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है।

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सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो इस बात की जानकारी मिली कि मृतक फारूक हुसैन उर्फ ‘मच्छर’ है। मृतक की पहचान खुद ‘मच्छर’ के भाई जफर हुसैन ने की। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। घटनास्थल एवं शव परीक्षण के बाद मृतक फारुख हुसैन के शरीर पर धारदार हथियारों से चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्मट रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा मौत का कारण धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाने पर अत्यधिक खून बह जाने से मौत होना पाया। थाना स्टेशन रोड पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि ‘मच्छर’ और धीरज शाह नगर निवासी अक्षय सेन और सचिन के साथ सड़क पर कट मारने को लेकर बहस हुई थी। विवाद के दौरान दोषी ने मच्छर को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस को अक्षय के घर से चाकू भी जब्त किया था। मृतक फारुख के कपड़े, चाकू, मिट्टी, चाबी के छल्ले को DNA जांच के लिए सागर भेजा। जांच पूर्णकर स्टेशन रोड थाना द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा एक आरोपी अक्षय सेन को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदंड व एक अन्य आरोपी सचिन बंजारा को दोषमुक्त कर दिया।

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'मच्छर' की हत्या के मामले में आरोपी को कितनी सजा मिली?

'मच्छर' की हत्या के मामले में आरोपी अक्षय सेन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

'मच्छर' की हत्या कैसे हुई थी?

'मच्छर' की हत्या सड़क पर कट मारने को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियार से हमला करके की गई थी।

किसे दोषमुक्त किया गया और क्यों?

मामले में सचिन बंजारा को दोषमुक्त किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले।

मच्छर की हत्या के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी?

पुलिस ने मच्छर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि की। आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।

हत्या के मामले में पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया था?

पुलिस ने अक्षय सेन को गिरफ्तार किया था और उसके घर से चाकू बरामद किया था।