MLA Nirmala Sapre: महिला विधायक की मुश्किलें बढ़ीं! हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, विधायकी पर लटकी तलवार, क्या जाएगी कुर्सी?

MLA Nirmala Sapre: महिला विधायक की मुश्किलें बढ़ीं! हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, विधायकी पर लटकी तलवार, क्या जाएगी कुर्सी?

  • Reported By: Vijendra Pandey

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  • Publish Date - November 7, 2025 / 05:04 PM IST,
    Updated On - November 7, 2025 / 05:04 PM IST

MLA Nirmala Sapre/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • बीना विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ीं
  • हाईकोर्ट ने दलबदल याचिका पर नोटिस जारी किया
  • 18 नवंबर को अगली सुनवाई तय

जबलपुर: MLA Nirmala Sapre:  मध्यप्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधायकी शून्य घोषित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

बीना विधायक निर्मला सप्रे पर हाईकोर्ट का शिकंजा (Sagar MP news)

जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में बीना विधायक निर्मला सप्रे, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 10 दिन में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय कर दी है। बता दें कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून के तहत सप्रे का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की थी।

विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस भेजा (Nirmala Sapre controversy)

MLA Nirmala Sapre: सिंघार ने इस याचिका के लिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन दिया था। याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णय न लेने पर उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट ने मामले पर विधायक निर्मला सप्रे, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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"निर्मला सप्रे सागर" मामला क्या है?

निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद BJP जॉइन किया, जिससे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनके चुनाव को शून्य घोषित करने की याचिका हाईकोर्ट में दायर की।

. "सागर हाईकोर्ट" ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्मला सप्रे, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 10 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 18 नवंबर को है।

"Bina assembly seat" विवाद में नेता प्रतिपक्ष ने क्या कदम उठाया?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन दिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।