Supreme Court allows OBC reservation in Panchayat elections

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की दी अनुमति, कहा- 50% से ज्यादा न हो आरक्षण

Supreme Court allows OBC reservation in Panchayat elections : कोर्ट ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की अनुमति दी है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : May 18, 2022/11:29 am IST

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला ​सुनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण न हो।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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कोर्ट के फैसले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि SC ने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी कल रात को ही दे दी थी, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव पर मंजूरी दी है।

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने OBC की पीठ में छुरा घोंपा हैं। हम सभी OBC की कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, इसी क्रम में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल जी से मुलाकात हुई। OBC आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पक्ष रखे।

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राज्य सरकार ने खेला आखिरी दांव

मालूम होगा कि 10 मई को कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का फैसला ​सुनाया था।। जिसके बाद राज्य सरकार ने ‘ मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर’ का आवेदन दिया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की। मंगलवार को कोर्ट ने ओबीसी आयोग के डाटा और राज्य सरकार की दलीले सुनने के बाद आज फैसला सुनाया।  जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस, जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ओबीसी आयोग के डाटा को परखने और ट्रिपल टेस्ट की कसौटी पर जांचने के बाद फैसला सुनाया।

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राज्य सरकार को बड़ी कामयाबी

निकाय और पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण  को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं शिवराज सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। अब 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा है।

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