Reported By: AMIT VARMA
,Supreme Court on Bhojshala/Image Credit: AI
Supreme Court on Bhojshala: धार: सुप्रीम कोर्ट ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को आंशिक राहत दी है। जिसके तहत परिसर के अंदर नहीं बल्कि शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक परिसर के समीप खुले स्थान पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भोजशाला की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और वहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण या स्थायी बदलाव करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
Supreme Court on Bhojshala: इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वे आदेश की आधिकारिक कॉपी आने और उसका पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। यह आदेश विवादित स्थल पर कानून – व्यवस्था और दोनों पक्षों की धार्मिक भावनाओं को संतुलित रखने के उद्देश्य से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश में पुरातात्विक महत्व की इस धरोहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सुनवाई के दौरान इसकी ऐतिहासिक स्थिति में कोई बदलाव न हो।
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