दूसरे परीक्षार्थी की जगह PMT की परीक्षा देने वाले आरोपी को 7 साल की जेल, व्यापमं मामले में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

Vyapam Scam: CBI Court's big decision in Vyapam case दूसरे परीक्षार्थी की जगह PMT की परीक्षा देने वाले आरोपी को 7 साल की जेल

दूसरे परीक्षार्थी की जगह  PMT की परीक्षा देने वाले आरोपी को 7 साल की जेल, व्यापमं मामले में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

CBI Court's big decision in Vyapam case

Modified Date: November 29, 2022 / 07:45 pm IST
Published Date: October 31, 2022 7:24 pm IST

CBI Court’s big decision in Vyapam case: इंदौर। मप्र के इंदौर जिले में CBI कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के मामले में सजा सुनाई। यह सजा इंदौर की विशेष अदालत में एक फर्जी परीक्षार्थी को मिली। इस घोटाले के आरोपी विनय मेहता को 7 साल की सजा और 6 धाराओं में 10 हजार का भी जुर्माना लगाया गया है।

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दरअसल, यह व्यापमं घोटाला 2004 में PMT की परीक्षा में परीक्षार्थी अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया था। परीक्षा में बैठने वाला आरोपी विनय मेहता जो कि बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। इस आरोपी ने परीक्षार्थी शिशुपाल की जगह PMT की परीक्षा में शामिल हुआ था। इस मामले को लेकर 2004 में खंडवा कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई थी।

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CBI Court’s big decision in Vyapam case: व्यापमं घोटाले के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने विनय कुमार (42) को भारतीय दंड विधान और मध्यप्रदेश मान्यताप्राप्त परीक्षा अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई।

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