OBC reservation issue

MP में OBC को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा या नहीं, SC में आज होगी सुनवाई, गृहमंत्री बोले- कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो…

OBC reservation issue : अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो 79% मतदाता OBC वर्ग के ही हैं..

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : May 6, 2022/11:18 am IST

भोपाल। SC to hear on OBC reservation : मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाया हुआ है। इस बीच आज दोपहर में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बात दें कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश के 52 जिलों में OBC वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा है कि मध्यप्रदेश में 48% ओबीसी मतदाता है। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो 79% मतदाता OBC वर्ग के ही हैं। बता दें कि इस आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश OBC के लिए की है। वहीं अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आयोग सौंपेगा। आयोग की सदस्य कृष्णा गौर ने कहा है कि प्रदेश के 52 जिलों में सर्वे कर आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है।

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SC to hear on OBC reservation :  इस रिपोर्ट को लेकर गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृहमंत्री ने कहा कि OBC आयोग की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आयोग के सदस्यों ने जनता के समक्ष कल रिपोर्ट रख दी है। आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, न्यायालय में इसी पक्ष को रखेंगे। आगे कहा कि हम पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृहमंत्री नेक हा कि यदि कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो आज OBC को आरक्षण संबंधी दिक्कत नहीं आती।

बता दें कि आयोग की रिपोर्ट OBC वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर तैयार की है। आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और उसके बाद सरकार रिपोर्ट कोर्ट में रखेगी। इस रिपोर्ट से सरकार का OBC वर्ग को 27 % आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराने का संकल्प भी पूरा होगा।

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आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

SC to hear on OBC reservation :  मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। प्रदेश में पंचायतों की 23 हजार सीटों और नगरीय निकायों की 321 सीटों पर कार्यकाल खत्म होने के 2 साल बाद भी चुनाव ना होने पर सप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। निकाय और पंचायत चुनावों के मामले पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से OBC आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा।

SC to hear on OBC reservation :  जिस पर MP सरकार की ओर से कहा गया कि OBC आबादी और आरक्षण से जुड़ा डाटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा। लिहाजा सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को OBC आरक्षण के लिए अब तक की गई ट्रिपल टेस्ट की पूरी कार्यवाई आज कोर्ट के सामने रखने के आदेश दिए हैं और आज दोपहर 2 बजे फिर मामले की सुनवाई तय कर दी है।

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आप को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वान्टेफायबल डेटा के बिना निकाय और पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। जिस पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लग चुका है। OBC के राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दे चुकी है।