आंद्र प्रदेश : एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक टाली

आंद्र प्रदेश : एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक टाली

आंद्र प्रदेश : एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक टाली
Modified Date: October 4, 2023 / 08:20 pm IST
Published Date: October 4, 2023 8:20 pm IST

अमरावती, चार अक्टूबर (भाषा) विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने बुधवार को तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी की उनकी हिरासत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए टाल दी।

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

विजयवाड़ा एसीबी अदालत ने यह फैसला सीआईडी और नायडू के वकीलों के बीच गहन बहस जारी रहने के मद्देनजर लिया। सीआईडी का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी और विशेष लोक अभियोजक वीई एन विवेकानंद ने रखा जबकि नायडू की ओर से उच्चतम न्यायालय के वकील प्रमोद दुबे पेश हुए।

 ⁠

सीआईडी ने हाल में दूसरी बार नायडू की हिरासत के लिए अर्जी दी है और आरोप लगाया है कि 23 सितंबर और 24 सितंबर को हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने जांच अधिकारियों से सहयोग नहीं किया।

सीआईडी ने कौशल विकास निगम घोटाले मामले में पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत देने का अनुरोध किया है।

नायडू की न्यायिक हिरासत दूसरी बार बढ़ाई गई थी जो बृहस्पतिवार को समाप्त होगी। नायडू को कथित तौर पर कौशल विकास निगम के धन में अनियमितता करने और राजकोष को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

इस बीच, तेदेपा के महासचिव नारा लोकेश की इसी मामले में अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को उच्च न्यायालय के सामने आई लेकिन सीआईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए 12 अक्टूबर तक समय देने का अनुरोध किया।

भाषा धीरज माधव

माधव


लेखक के बारे में