एंटीलिया विस्फोटक मामला : वाझे को मिली जमानत पर मुंबई उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक

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एंटीलिया विस्फोटक मामला : वाझे को मिली जमानत पर मुंबई उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक

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  • Publish Date - September 30, 2026 / 01:49 PM IST,
    Updated On - September 30, 2026 / 01:49 PM IST

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक गाड़ी से विस्फोटक बरामद होने के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाझे को जमानत देने वाले विशेष अदालत के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से दायर अपील पर सात अक्टूबर को सुनवाई तय की और वाझे को नोटिस भी जारी किया। एनआईए ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

अदालत ने कहा, ‘‘हम विशेष अदालत द्वारा 29 सितंबर को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं। राज्य के अधिकारी हमारे आदेश की जानकारी तत्काल संबंधित जेल अधिकारियों को दें।”

उच्च न्यायालय ने एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। सिंह ने कहा कि विशेष अदालत ने वाझे को जमानत देते समय गलती की थी।

वाझे को अभी जेल से रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

इससे पहले आज न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति आशीष चव्हाण की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद एनआईए ने दूसरी पीठ के समक्ष अपील पेश की।

मुंबई में 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास एक एसयूवी में विस्फोटकों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री मिली थी। इस एसयूवी को चोरी किया गया था और इसके मालिक, व्यवसायी मनसुख हिरेन पांच मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में मृत पाए गए थे।

सचिन वाझे को एनआईए ने 13 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनाया गया।

वाझे को भ्रष्टाचार मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा