New Year Party Guidelines: न्यू ईयर पार्टी का मजा होगा डबल, सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे बार और रेस्टोरेंट, सरकार ने लोगों को दी खुशखबरी

New Year Party Guidelines: नए साल के जश्न को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बार और रेस्टोरेंट को सुबह 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है।

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  • Publish Date - December 31, 2025 / 02:04 PM IST,
    Updated On - December 31, 2025 / 02:33 PM IST

New Year Party Guidelines/Image Credit: IBC24 File Image

HIGHLIGHTS
  • नए साल पार महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला।
  • रेस्तरां, होटल, ऑर्केस्ट्रा बार और पब खुले रहेंगे सुबह 5 बजे तक।
  • भविष्य में भी लागू रहेगा सरकार का ये आदेश।

New Year Party Guidelines: मुंबई: महाराष्ट्र भर में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए राज्य सरकार ने भोजनालयों, रेस्तरां, होटल, ऑर्केस्ट्रा बार और पब जैसे प्रतिष्ठानों को एक जनवरी की सुबह पांच बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग ने मंगलवार देर रात एक ‘‘स्थायी’’ आदेश जारी किया है जिसके तहत मनोरंजन और आतिथ्य से जुड़े प्रतिष्ठानों को संचालन का समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

आगे भी लागू रहेगा ये नियम

New Year Party Guidelines: अधिकारी के अनुसार, यह आदेश भविष्य में क्रिसमस की पूर्व संध्या (24 दिसंबर की रात), क्रिसमस (25 दिसंबर की रात) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर की रात) पर लागू रहेगा क्योंकि होटल और रेस्तरां संघ हर साल इस तरह की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं। कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण स्वीकृति में देरी हो जाती थी। अधिकारी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को इन विशिष्ट अवसरों पर सुबह पांच बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, उन्हें कुछ विशेष शर्तों और नियमों का पालन भी करना होगा।

बार और रेस्टोरेंट मालिकों को करनी होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

New Year Party Guidelines: शर्तों के अनुसार, प्रतिष्ठान मालिक अपने परिसर के अंदर और बाहर निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेंगे ताकि कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं हों। किसी भी समस्या की स्थिति में व्यवसाय मालिक या लाइसेंसधारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय में छूट केवल परिसर के उपयोग के लिए है। ध्वनि और संगीत प्रणाली के उपयोग संबंधी मौजूदा नियम लागू रहेंगे जिनमें उच्चतम न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आदेश के अनुसार समय विस्तार केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो भवन परिसर और बंद स्थानों में संचालित होते हैं। खुले स्थानों वाले प्रतिष्ठानों पर यह लागू नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस विभाग को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

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