पोर्न कंटेट परोसने के मामले में राज कुंद्रा को बड़ा झटका, कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की

अश्लील फिल्म मामला : अदालत ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

  •  
  • Publish Date - August 7, 2021 / 01:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

मुंबई, सात अगस्त। बंबई उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर अश्लील फिल्मों के निर्माण और ऐप्स पर उन्हें प्रसारित करने के मामले में कारोबारी राज कुंद्रा और उनके साथी रेयान थोर्प की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने के आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एकल पीठ ने उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाना कानून के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Read More News: रायपुर में एक ही दिन में 70 हजार से अधिक चिटफंड निवेशकों ने किया आवेदन, अब तक मिले 86834 आवेदन

याचिकाओं में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और थोर्प ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और कहा कि आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया। दोनों ने याचिका में उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देने और गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के दो आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है।

Read More News:  आरक्षक ने दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा, तो पुलिसकर्मी को ही चाकू मारकर फरार हुआ शातिर, लेकिन कानून के लंबे हाथ से धर दबोचा

कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जबकि कुंद्रा की कंपनी में आईटी प्रमुख के तौर पर काम करने वाले थोर्प को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।