अदालत ने मेहुल चोकसी की हस्तक्षेप अर्जी स्वीकार करने से इनकार किया

अदालत ने मेहुल चोकसी की हस्तक्षेप अर्जी स्वीकार करने से इनकार किया

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  • Publish Date - November 30, 2023 / 12:27 AM IST,
    Updated On - November 30, 2023 / 12:27 AM IST

मुंबई, 29 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 636 करोड़ रुपये की गिरवी संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर आवेदन में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपी है और फिलहाल बारबाडोस के एंटीगुआ में रह रहा है।

आईसीआईसीआई बैंक ने उसके पास गिरवी रखी कुछ संपत्तियों को मुक्त करने का अनुरोध किया है।

चोकसी ने हस्तक्षेप अर्जी में दक्षिण मुंबई स्थित फ्लैट और अलीबाग में एक बंगले को अवमुक्त करने पर आपत्ति जताई, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के दौरान बैंक के पक्ष में कुर्क कर लिया था।

लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश एस एम मेनजोगे ने कहा कि बैंक ने इन संपत्तियों की मांग नहीं की थी।

अदालत ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक जिन संपत्तियों को चाहता है, उनका स्वामित्व चोकसी के पास नहीं बल्कि अलग-अलग कंपनियों के पास है, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय पीएनबी घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके मामा चोकसी एवं अन्य की जांच कर रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि नीरव मोदी, चोकसी और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों ने कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 2011 और 2017 के बीच फर्जी ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ और ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ के जरिए पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा किया।

भाषा धीरज रंजन

रंजन