अदालत ने यूट्यूबर कैरीमिनाटी को करण जौहर के बारे में मानहानिकारक सामग्री बनाने से रोका

अदालत ने यूट्यूबर कैरीमिनाटी को करण जौहर के बारे में मानहानिकारक सामग्री बनाने से रोका

अदालत ने यूट्यूबर कैरीमिनाटी को करण जौहर के बारे में मानहानिकारक सामग्री बनाने से रोका
Modified Date: February 11, 2026 / 12:48 am IST
Published Date: February 11, 2026 12:48 am IST

मुंबई, 10 फरवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने कैरीमिनाटी के नाम से मशहूर यूट्यूबर अजय नागर को फिल्म निर्माता करण जौहर के बारे में ‘‘मानहानिकारक और अपमानजनक’’ सामग्री बनाने से रोक दिया है।

अदालत ने सोशल मीडिया मंचों से नागर के उन मौजूदा वीडियो को हटाने को भी कहा जिनमें फिल्मकार को निशाना बनाया गया है।

दीवानी न्यायाधीश पी जी भोसले ने सोमवार को जौहर द्वारा नागर के खिलाफ दायर एक मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित किया।

यूट्यूबर के अलावा, उनके मैनेजर दीपक चार, वन हैंड क्लैप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल तथा मेटा सहित कई अन्य पक्षों को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामजद किया गया है।

उन्होंने नागर और उनके सहयोगियों को इस तरह के वीडियो बनाने तथा अपलोड करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेध आदेश का भी अनुरोध किया।

यूट्यूबर के वकील ने दलील दी कि उसने पहले ही विवादित वीडियो और अन्य सामग्री को हटा दिया था, इसलिए अब कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचा है।

न्यायाधीश ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद कहा कि ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (नागर और चार) ने वादी के विरुद्ध मानहानिकारक बयान दिए हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है’’। उन्होंने अस्थायी निषेध आदेश जारी किया और साथ ही मेटा को वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

भाषा नेत्रपाल आशीष

आशीष


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