अदालत ने टीके के बूस्टर डोज संबंधी नीति पर केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

अदालत ने टीके के बूस्टर डोज संबंधी नीति पर केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

अदालत ने टीके के बूस्टर डोज संबंधी नीति पर केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: January 21, 2022 6:16 pm IST

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कोविड टीके की बूस्टर खुराक लगाने के बारे में नीति बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।

केन्द्र की ओर से अधिवक्ता आदित्य ठक्कर ने मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ को बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और कोरोना योद्धाओं को बूस्टर खुराक लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

इस पर पीठ ने केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका को 10 दिन के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

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जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों ध्रुती कपाड़िया और कुणाल तिवारी ने कहा कि कोविड-19 के तीसरे लहर की आशंका है, इसलिए पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है।

मामले पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है।

भाषा अर्पणा अनूप

अनूप


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