अदालत ने सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई

अदालत ने सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई

अदालत ने सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई
Modified Date: August 19, 2024 / 02:34 pm IST
Published Date: August 19, 2024 2:34 pm IST

ठाणे, 19 अगस्त (भाषा) यहां की एक अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई।

ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीजी भंसाली ने उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान निश्चित रूप से पीड़िता को किया जाएगा।

अतिरिक्त लोक अभियोजक आरडब्ल्यू पांडे ने कहा कि मीरा रोड पर रहने वाले और पेशे से पेंटर आरोपी ने दिसंबर 2014 में 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार किया था।

पांडे ने कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए पीड़िता, उसकी बहन और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष सहित अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई।

भाषा संतोष मनीषा

मनीषा


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