मानहानि मामला: अदालत ने राउत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसके समक्ष पेश करने को कहा

मानहानि मामला: अदालत ने राउत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसके समक्ष पेश करने को कहा

मानहानि मामला: अदालत ने राउत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसके समक्ष पेश करने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 pm IST
Published Date: August 18, 2022 12:54 pm IST

मुंबई, 18 अगस्त (भाषा) मुंबई में एक अदालत ने आर्थर जेल प्राधिकारियों को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत को उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसके समक्ष पेश किया जाए।

राउत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है।

मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई कर रही शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जेल प्राधिकारियों से कहा कि राउत को बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की है। राउत ने उन पर ‘‘100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले’’ में शामिल रहने का आरोप लगाया है।

मेधा ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत द्वारा उन पर एवं उनके पति पर लगाये गये आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।

भाजपा के पूर्व सांसद सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह 15 और 16 अप्रैल की खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है।

उन्होंने अदालत से राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है।

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा


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