देशमुख ने सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की अदालत की अनुमति के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

देशमुख ने सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की अदालत की अनुमति के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - April 5, 2022 / 11:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

मुंबई, पांच अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की विशेष अदालत की अनुमति को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी थी तथा एजेंसी को देशमुख और तीन अन्य -संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे (देशमुख के पूर्व सहयोगी) और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल