मुंबई, छह सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि (एफडीए) प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि एफडीए को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसर में स्थित पांच रेस्तरां से तृतीय पक्ष अनुबंध व्यवस्था को लेकर जारी नोटिस के जवाब का इंतजार है।
मुंढे ने ‘पीटीआई-भाषा’ कहा, ‘‘एमसीए एक खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) के रूप में पंजीकृत है, लेकिन वास्तविक संचालक कोई और है, जिसके पास लाइसेंस या पंजीकरण नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जब हम लाइसेंस जारी करते हैं, तो वह किसी विशेष संस्था को, किसी विशेष स्थान और विशेष गतिविधि के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में अगर लाइसेंस एमसीए ने लिया है और उसके नाम पर कोई और काम कर रहा है, तो कानून के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है।’’
मुंढे ने कहा कि अदालत ने इस बात को लेकर आदेश पारित किया है कि क्या एमसीए द्वारा लिया गया लाइसेंस कोई और इस्तेमाल कर सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने नोटिस जारी कर दिए हैं और उसी के अनुसार आदेश जारी करेंगे।’’
मुंढे ने पिछले माह मुंबई उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एमसीए परिसर में स्थित पांच रेस्तरां और बार का निलंबन वापस लेने के एफडीए के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि चार या पांच जगहों पर उल्लंघन हुआ है।
एफडीए ने परमिट रूम, पवेलियन, मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल स्विंग और क्लबवे एंड पेस्ट्री काउंटर के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। शुरुआती निलंबन नोटिस स्वच्छता की कमी और संरचनात्मक उल्लंघनों के आधार पर दिया गया था।
इन रेस्तरांओं का संचालन एक तृतीय पक्ष (शिरके इंफ्रास्ट्रक्चर) द्वारा किया जा रहा था, जबकि एफबीओ लाइसेंस एमसीए के नाम पर थे।
मुंढे ने कहा, ‘‘उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत है और (केवल) वही लोग संचालन कर सकते हैं जो लाइसेंस लेते हैं। यदि किसी को संचालन करना है, तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा।’’
एफडीए प्रमुख ने कहा, ‘‘अदालत के निर्देशानुसार हमने नोटिस जारी किए हैं और जवाब मिलने के बाद आदेश पारित करेंगे।’’
भाषा खारी शोभना
शोभना