फिल्म निर्माता शकील नूरानी हिरासत में, अभिनेत्री ने बलात्कार का आरोप लगाया
फिल्म निर्माता शकील नूरानी हिरासत में, अभिनेत्री ने बलात्कार का आरोप लगाया
मुंबई, 10 अगस्त (भाषा) मुंबई पुलिस ने 33 वर्षीय नवोदित अभिनेत्री द्वारा बलात्कार और धमकी देने का आरोप लगाए जाने के बाद बॉलीवुड फिल्म निर्माता शकील नूरानी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि 73 वर्षीय आरोपी को शनिवार को मुंबई से 200 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उसके फार्महाउस से गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माता प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फरार हो गया था।
नूरानी ने गोविंदा की ‘जोरू का गुलाम’ (2000) और सुनील शेट्टी की ‘बड़े दिलवाला’ (1999) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नूरानी ने पिछले चार सालों में उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे जहर भी दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने आने वाली फिल्म की पटकथा पर चर्चा करने के बहाने उसे मलवानी इलाके स्थित अपने घर बुलाया था। वहां कथित तौर पर उसने उसके पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया और उसका यौन शोषण किया।
महिला ने आरोप लगाया कि जब उसे होश आया तो नूरानी ने उसे अपने मोबाइल फोन में एक निजी वीडियो दिखाया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से शिकायत की या परिवार को इस बारे में बताया तो वह वीडियो प्रसारित कर देगा।
पुलिस अधिकारी ने महिला की करीब 40 दिन पहले दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने कथित वीडियो का इस्तेमाल कर उसे धमकाया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे गर्भनिरोधक गोलियां दीं और जहर भी दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने मुंबई के अंधेरी इलाके में लोखंडवाला स्थित उसके बेटे के घर की भी तलाशी ली, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि तकनीकी जानकारी के आधार पर आखिरकार उसे महाबलेश्वर स्थित उसके फार्महाउस से पकड़ा गया। शनिवार को उसे मुंबई लाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 64(2)(एम) (बलात्कार), 123 (जहर या हानिकारक पदार्थ के जरिए चोट पहुंचाना), 88 (गर्भपात कराना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
भाषा तान्या रंजन
रंजन

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