वर्धा जिले में पशु बलि के आरोप में दो लोगों पर प्राथमिकी

वर्धा जिले में पशु बलि के आरोप में दो लोगों पर प्राथमिकी

वर्धा जिले में पशु बलि के आरोप में दो लोगों पर प्राथमिकी
Modified Date: May 1, 2026 / 06:06 pm IST
Published Date: May 1, 2026 6:06 pm IST

वर्धा, एक मई (भाषा) महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पशु बलि अनुष्ठान के तहत एक बकरे की गर्दन काटने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेटा इंडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पशु अधिकार संगठन ने दावा किया कि बकरे की गर्दन सबके सामने काटी गई और नौ अप्रैल को इस अनुष्ठान का वीडियो रिकार्ड किया गया।

संगठन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पेटा इंडिया और एक स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, तलेगांव पुलिस ने 25 अप्रैल को बबनसिंह संतोषसिंह बावरी और जोनुसिंह गोतानसिंह बावरी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 325 और संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

भाषा तान्या पवनेश

पवनेश


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