विदेशी महिला ने मुंबई में उत्पीड़न का वीडियो पोस्ट किया, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

विदेशी महिला ने मुंबई में उत्पीड़न का वीडियो पोस्ट किया, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

विदेशी महिला ने मुंबई में उत्पीड़न का वीडियो पोस्ट किया, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: February 27, 2026 / 10:31 pm IST
Published Date: February 27, 2026 10:31 pm IST

मुंबई, 27 फरवरी (भाषा) विदेशी महिला पर्यटक ने अपने कटु अनुभवों को साझा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें मुबंई में दो लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं और मना करने के बावजूद तस्वीरें खिंचवाने को कह रहे हैं। इस मामले के बाद पुलिस ने दोनों लोगों के मामला दर्ज किया।

पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना दक्षिण मुंबई में दिन के समय घटी, लेकिन उन्होंने घटना के समय और स्थान के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी।

पीड़ित महिला की पहचान इनेस फारिया के रूप में हुई है, जो एक यूट्यूबर है और पिछले दो महीनों से भारत का दौरा कर रही है।

सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में दो पुरुषों को उसका लगातार पीछा करते हुए और उसके साथ तस्वीरें खिंचाने की मांग करते हुए देखा जा सकता है। वे करीब 15 मिनट तक उसका पीछा करते रहे, जबकि वह बार-बार मना करती रही।

अधिकारी ने बताया कि दो लोग उसका पीछा करते हुए मना करने के बावजूद उससे तस्वीर लेने की मांग करते रहे।

पुलिस के अनुसार, हालांकि वीडियो में दोनों पुरुषों के चेहरे रिकार्ड हो गए, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान अभी तक नहीं पता चल पाई है।

अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक नोट में, फारिया ने लिखा, ‘भारत में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है और मैं यहां दो महीने से हूं। मेरा अधिकांश अनुभव सुंदर, करूणामय और स्वागत योग्य रहा है। लेकिन यह दिन अलग था।’

इसमें लिखा था, ‘वे मेरा पीछा करते रहे और कई बार मना करने के बावजूद तस्वीरें लेने के लिए कहते रहे। मुझे असहज महसूस हो रहा था और वे बहुत जबरदस्ती कर रहे थे। वे 15 मिनट से ज़्यादा समय तक मेरे पीछे-पीछे घूमते रहे और यह बहुत असहनीय लगने लगा। एक समय ऐसा आया जब मुझे उनसे दूरी बनाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से धक्का देना पड़ा। बस याद दिला दूं कि ‘ना’ का मतलब ‘ना’ होता है।’

दोनों के खिलाफ अग्रिपदा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 (1) (पीछा करना) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि स्थानीय पुलिस और पुलिस उपायुक्त (जोन 3) ने जांच शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा, ‘उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’

पुलिस फिलहाल आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है।

भाषा

राखी पवनेश

पवनेश


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