उच्च न्यायालय से जमानत आदेश पर अस्थायी रोक, वाईएसआरसीपी के मीडिया प्रकोष्ठ महासचिव फिर गिरफ्तार

उच्च न्यायालय से जमानत आदेश पर अस्थायी रोक, वाईएसआरसीपी के मीडिया प्रकोष्ठ महासचिव फिर गिरफ्तार

उच्च न्यायालय से जमानत आदेश पर अस्थायी रोक, वाईएसआरसीपी के मीडिया प्रकोष्ठ महासचिव फिर गिरफ्तार
Modified Date: April 29, 2026 / 05:27 pm IST
Published Date: April 29, 2026 5:27 pm IST

अमरावती, 29 अप्रैल (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के महासचिव श्रीहरि पुडी के जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगा दिये जाने के बाद पुलिस ने बुधवार को फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर निशाना बनाने पर पुडी के खिलाफ पहले से दर्ज एक मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया है।

कुप्पमम के पुलिस उपाधीक्षक बी पार्थसारथी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ उच्च न्यायालय ने उनके जमानत आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। हमने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया है।’’

इससे पहले, पुडी को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित पोस्ट करने को लेकर हिरासत में लिया गया था और उन्हें चित्तूर जिले के कुप्पम में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि बाद में उन्हें इस मामले के संबंध में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी जब 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब पुडी उनके मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) थे।

भाषा राजकुमार मनीषा

मनीषा


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