खिचड़ी घोटाला: शिवसेना (यूबीटी) पदाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

खिचड़ी घोटाला: शिवसेना (यूबीटी) पदाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

खिचड़ी घोटाला: शिवसेना (यूबीटी) पदाधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Modified Date: January 25, 2024 / 10:56 pm IST
Published Date: January 25, 2024 10:56 pm IST

मुंबई, 25 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने ‘खिचड़ी घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारी सूरज चव्हाण को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जनवरी को शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के सहयोगी चव्हाण को गिरफ्तार किया था।

ईडी की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद चव्हाण को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे के समक्ष पेश किया गया।

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अदालत ने उन्हें सात फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगी थी।

धन शोधन का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक प्राथमिकी से उपजा है।

पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन तब किया गया जब बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कोविड​-19 महामारी के दौरान शहर में फंसे प्रवासी श्रमिकों को ‘खिचड़ी’ के पैकेट उपलब्ध कराने का ठेका दिया।

ईडी ने दावा किया कि चव्हाण ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और बीएमसी अधिकारी से निकटता के कारण ‘फोर्स वन मल्टी सर्विसेज’ को अनुबंध हासिल करने में कथित तौर पर मदद की और लेनदेन से 1.35 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ कमाया।

भाषा

देवेंद्र प्रशांत

प्रशांत


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