महाराष्ट्र : अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद

महाराष्ट्र : अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद

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  • Publish Date - October 20, 2022 / 05:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

मुंबई, 20 अक्टूबर (भाषा) यहां की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।

देशमुख (71) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में बंबई उच्च न्यायालय से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख को पिछले सप्ताह ‘कॉरोनेरी एंजियोग्राफी’ के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं।

गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपये प्रति माह वसूली का लक्ष्य दिया था।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश