महाराष्ट्र : राहुल को अयोग्य करार देने पर विधान भवन में कांग्रेस, राकांपा ने भाजपा की आलोचना की

महाराष्ट्र : राहुल को अयोग्य करार देने पर विधान भवन में कांग्रेस, राकांपा ने भाजपा की आलोचना की

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  • Publish Date - March 24, 2023 / 07:43 PM IST,
    Updated On - March 24, 2023 / 07:43 PM IST

(फोटो के साथ)

मुंबई, 24 मार्च (भाषा) कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायकों ने शुक्रवार को लोकसभा सदस्य के तौर पर राहुल गांधी को अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ यहां विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर विधानसभा से बहिर्गमन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम फैसले की निंदा करते हैं। लोग इस तरह की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो इतना नीचे गिर गई है।’’

विधायकों ने अपने प्रदर्शन के तहत काली पट्टी बांध रखी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोगों ने देश को लूटा और भाग गए। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। भाजपा की मानसिकता लोकतंत्र को खत्म करने की है।’’

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने मौजूदा स्थिति और आपातकाल की अवधि की तुलना करते हुए कहा कि देश के लोगों ने इंदिरा गांधी (1975 में) द्वारा लगाए गए आपातकाल को पसंद नहीं किया और उन्हें हराया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की अनुमति नहीं दी और अडाणी मुद्दे पर भी नहीं बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अप्रासंगिक मुद्दों को उठा रही है।

इससे पहले, लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी दलों ने बहिर्गमन किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा, ‘‘हम लोकसभा के सदस्य के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के फैसले की निंदा करते हैं। हमने विरोध में सदन से बहिर्गमन करने का फैसला किया है।’’

इसके बाद विपक्षी दलों सदस्यों ने वापस जाने से पहले विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध जताया।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक (भाजपा) अतुल भातखलकर ने कहा कि जिस कानून के तहत किसी सदस्य को दोषसिद्धि के बाद अयोग्य ठहराया जाता है, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार द्वारा लागू किया गया था और केंद्र ने इसे लागू किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन करना हास्यास्पद है।’’

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को गांधी को दोषी ठहराया तथा दो साल की जेल की सजा सुनाई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी का अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश