महाराष्ट्र: महिला अध्यापक को आग के हवाले करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

महाराष्ट्र: महिला अध्यापक को आग के हवाले करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

महाराष्ट्र: महिला अध्यापक को आग के हवाले करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: February 10, 2022 10:52 pm IST

वर्धा,10 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में वर्धा की एक अदालत ने दो वर्ष पूर्व हिंगनघाट में एक महिला अध्यापक का पीछा करने और उसे आग के हवाले करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला अतिरिक्त सत्र अदालत ने विकेश नागराले को हिंगनघाट की सड़कों पर अंकिता पिसुद्दे को आग के हवाले करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध का दोषी पाया और सजा सुनायी।

न्यायाधीश ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार घटना तीन फरवरी 2020 को हुई। आरोपी ने महिला अंकिता पिसुद्दे के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अंकिता स्थानीय कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की अध्यापक थी और बस से हिंगनघाट पहुंची थी। इस घटना में वह 40 प्रतिशत तक झुलस गई थी और एक सप्ताह बाद उसकी मौत हो गयी थी।

सुनवायी के दौरान कम से कम 29 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे।

भाषा शोभना दिलीप

दिलीप


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