महाराष्ट्र: राबोडी में 2017 में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में सात आरोपी बरी

महाराष्ट्र: राबोडी में 2017 में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में सात आरोपी बरी

महाराष्ट्र: राबोडी में 2017 में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में सात आरोपी बरी
Modified Date: November 10, 2024 / 03:15 pm IST
Published Date: November 10, 2024 3:15 pm IST

ठाणे, 10 नवंबर (भाषा) ठाणे के एक सत्र न्यायालय ने 2017 में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में सात आरोपियों को घटना से जुड़े सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

सदरुद्दीन आसिफ काजी (32), इरफान इब्राहिम शेख (50), शोएब महबूब शेख (30), रमीज इरफान शेख (28), सूफियान महबूब शेख (27), अजहरुद्दीन आसिफ काजी (34) और यूसुफ इब्राहिम शेख (43) पर 15 दिसंबर 2017 को राबोडी में हुई घटना के सिलसिले में हत्या के प्रयास, दंगा और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का आरोप था।

इन सातों पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सीसीटीवी फुटेज साझा करने को लेकर सेवा प्रदता कंपनी के एक प्रतिनिधि (डिलीवरी बॉय) आवेश शेख पर हमला करने का आरोप था।

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आरोपियों ने वीडियो को अपमानजनक बताया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने चार नवंबर के फैसले में पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया।

फैसले का विवरण रविवार को उपलब्ध कराया गया।

इसमें कहा गया है कि सबूत पुख्ता नहीं थे।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन


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