महाराष्ट्र में संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता के लिए कानून बनेगा: बावनकुले

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महाराष्ट्र में संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता के लिए कानून बनेगा: बावनकुले

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  • Publish Date - July 31, 2026 / 03:46 PM IST,
    Updated On - July 31, 2026 / 03:46 PM IST

ठाणे, 31 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि राज्य में संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही ‘भूमि स्वामित्व (लैंड टाइटिलिंग)’ कानून लाएगी।

ठाणे में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अंतिम फैसला दिसंबर में नागपुर में होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लिया जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हर संपत्ति मालिक को सरकार की ओर से एक डिजिटल संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में संपत्ति के सभी पुराने हस्तांतरण रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, लेकिन नये कार्ड में मौजूदा मालिक, कानूनी वारिस, भू-राजस्व रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज होगी।

बावनकुले ने कहा, “सरकार की गारंटी वाला यह कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह एक भरोसेमंद और वैश्विक स्तर पर मान्य दस्तावेज होगा, जिसका इस्तेमाल भारत और विदेश, दोनों जगह किया जा सकेगा।”

उन्होंने कहा कि राज्य में ‘पहले माप, फिर पंजीकरण’ का नियम भी लागू किया जाएगा, ताकि भूमि का सर्वेक्षण किए बिना किसी संपत्ति का लेन-देन न हो सके।

मंत्री ने कहा, “इसके अलावा, शहरी सहकारी आवास समितियों में फ्लैट मालिकों को अलग-अलग ‘वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ भी जारी किए जाएंगे।”

भाषा प्रचेता पवनेश

पवनेश