नाबालिग लड़की को ‘हॉट’कहने और अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद

नाबालिग लड़की को ‘हॉट’कहने और अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद

नाबालिग लड़की को ‘हॉट’कहने और अनुचित तरीके से छूने के आरोपी को तीन साल की कैद
Modified Date: December 16, 2023 / 10:46 pm IST
Published Date: December 16, 2023 10:46 pm IST

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने और उसे ‘हॉट’ कहने के आरोपी 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि दोषी का यह कृत्य दर्शाता है कि उसका इरादा यौन उत्पीड़न करने का था।

विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश एस सी जाधव ने 14 दिसंबर को आरोपी को पीछा करने और छेड़छाड़ के लिए भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो)के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

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अदालत के फैसले की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

मामला 24 मई 2016 का है, जब पीड़िता की उम्र महज 13 साल थी।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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