धन शोधन मामला: अदालत ने देशमुख के सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज की

धन शोधन मामला: अदालत ने देशमुख के सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - December 7, 2021 / 08:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

मुंबई, सात दिसंबर (भाषा) यहां एक विशेष अदालत ने धन शोधन के एक मामले में, मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के दो सहयोगियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं। पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पालांडे को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत का विस्तृत आदेश तत्काल प्राप्त नहीं हो सका।

पालांडे और शिंदे को ईडी ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उन्होंने वकील शेखर जगताप और एजाज खान के जरिये जमानत याचिका दायर की थी। ईडी का दावा है कि पालांडे और शिंदे ने धन शोधन में देशमुख की सहायता की।

भाषा यश दिलीप

दिलीप