एनआईए अदालत ने आईएसआईएस से जुड़े मामले में वांछित तीन आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया

एनआईए अदालत ने आईएसआईएस से जुड़े मामले में वांछित तीन आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया

एनआईए अदालत ने आईएसआईएस से जुड़े मामले में वांछित तीन आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया
Modified Date: March 20, 2026 / 10:42 pm IST
Published Date: March 20, 2026 10:42 pm IST

मुंबई, 20 मार्च (भाषा) मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस से जुड़े 2014 के एक मामले में तीन वांछित आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को उद्घोषणा आदेश जारी किया।

अरीब माजीद, जो इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में कथित तौर पर शामिल हुआ था, इस मामले में गिरफ्तार किया गया एकमात्र आरोपी है। उस पर आतंकवाद के कई आरोप हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका को स्वीकार करते हुए, विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने तीन वांछित आरोपियों – फहद शेख, शाहीन टंकी और अमन टंडेल के खिलाफ लगभग 12 साल बाद एक उद्घोषणा जारी की, जब उन्होंने कथित तौर पर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत छोड़ दिया था।

तीनों आरोपियों को एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है, अन्यथा उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा।

किसी आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिए जाने पर, एजेंसी देश में उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है।

जांच एजेंसी के अनुसार, ये चार इंजीनियरिंग छात्र 23 मई 2014 को 22 तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ इराक में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए बगदाद गए थे।

भारत लौटने के बाद, अन्य तीर्थयात्रियों ने पुलिस को बताया कि अरीब, फहद, अमन और शाहीन फल्लुजा गए थे।

भाषा सुभाष देवेंद्र

देवेंद्र


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