ठाणे में डकैती के प्रयास, गोलीबारी मामले में नौ लोग बरी

ठाणे में डकैती के प्रयास, गोलीबारी मामले में नौ लोग बरी

ठाणे में डकैती के प्रयास, गोलीबारी मामले में नौ लोग बरी
Modified Date: February 22, 2026 / 09:06 pm IST
Published Date: February 22, 2026 9:06 pm IST

ठाणे, 22 फरवरी (भाषा) ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2017 में डकैती के प्रयास और गोलीबारी की घटना के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में नौ लोगों को उनके खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश वी जी मोहिते ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती), और 397 (हत्या की कोशिश के साथ डकैती) और मकोका के प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

अदालत के 17 फरवरी के आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 22 जुलाई 2017 को, आरोपियों ने भिवंडी में एक शराब ठेके से सात लाख रुपये नकद ले जा रही एक जीप को रोका और वाहन पर गोलीबारी की, जिससे तीन कर्मचारी घायल हो गए, जबकि चालक भागने में सफल रहा, जिससे चोरी नहीं हुई।

अदालत ने आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले सबूतों को अपर्याप्त बताया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयाना में विसंगतियों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को घायल व्यक्तियों के हाथों से नकदी बैग छीनने का अवसर नहीं मिला, और वाहन से नकदी की चोरी नहीं हुई।

भाषा आशीष सुभाष

सुभाष


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