Palghar Sex Racket News: अवैध बांग्लादेशी फ़्लैट में चला रहे थे सेक्स रैकेट.. पुलिस की छापेमारी में सामने आया हैरान कर देने वाला नजारा, तीन अरेस्ट..
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 (बच्चे की खरीद-फरोख्त), 98 (वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचना), 143(3), 143(4) (मानव तस्करी) और 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
Uttar Pradesh Sex Racket. Image- IBC24 News File
- पालघर फ्लैट में सेक्स रैकेट का खुलासा
- तीन बांग्लादेशी एजेंट गिरफ्तार, नाबालिग रेस्क्यू
- पोक्सो और मानव तस्करी की धाराओं में केस
Sex Racket Busted in Palghar Maharashtra: पालघर: पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग लड़की और एक महिला का भी रेस्क्यू किया है। पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। दरअसल एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल के अफसरों और जवानों ने 26 जुलाई को वसई इलाके के नायगांव स्थित एक फ्लैट में छापा मारा था।
नाबालिक और महिला को बचाया
मीरा भयंदर-वसई विरार के सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट में तीन एजेंटों को पकड़ा गया है साथ ही एक नाबालिग लड़की को बचाया। नाबालिक को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था।
पीड़ित और आरोपी बांग्लादेशी
Sex Racket Busted in Palghar Maharashtra: पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 साल एक महिला को भी परिसर से बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद खालिद बापारी, जुबेर हारुन शेख और शमीन गफ्फार सरदार के रूप में हुई है और ये सभी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और भारत में अवैध तौर पर रह रहे थे।
वही बचाई गई लड़की और महिला भी बांग्लादेश की रहने वाली हैं। उन्हें भारत में तस्करी कर लाया गया था और देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था। फ़िलहाल उन्हें रेस्क्यू फाउंडेशन के एक केंद्र में रखा गया है।
पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
Sex Racket Busted in Palghar Maharashtra: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 (बच्चे की खरीद-फरोख्त), 98 (वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचना), 143(3), 143(4) (मानव तस्करी) और 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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