पीएमएलए अदालत ने बीएमसी को इकबाल मिर्ची मामले से जुड़े जर्जर होटल को गिराने की अनुमति दी

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पीएमएलए अदालत ने बीएमसी को इकबाल मिर्ची मामले से जुड़े जर्जर होटल को गिराने की अनुमति दी

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  • Publish Date - January 31, 2026 / 12:54 AM IST,
    Updated On - January 31, 2026 / 12:54 AM IST

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को मिन्हाज होटल को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ धनशोधन मामले के सिलसिले में कुर्क किया था।

विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश आर बी रोटे ने 28 जनवरी को मुंबई के पश्चिमी हिस्से में सांताक्रूज स्थित इस इमारत को ध्वस्त करने की अनुमति दी क्योंकि बीएमसी ने कहा था कि यह ‘खस्ताहाल’ है और जनता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया, इमारत खतरनाक और जर्जर हालत में प्रतीत होती है और बीएमसी आम जनता को दुर्घटनाओं/हानि से बचाने के लिए इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है।

ईडी ने बीएमसी द्वारा भेजे गए अनुरोध के आधार पर इमारत को ध्वस्त करने की अनुमति के लिए अदालत से संपर्क किया था।

मिर्ची के कथित तौर पर दाउद इब्राहिम के साथ नजदीकी संबंधी थे और वर्ष 2013 में लंदन में उसकी मौत हो गयी थी।

भाषा

राखी अमित

अमित