पीएमएलए अदालत ने 70 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में खरात के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया

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पीएमएलए अदालत ने 70 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में खरात के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया

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  • Publish Date - May 11, 2026 / 08:35 PM IST,
    Updated On - May 11, 2026 / 08:35 PM IST

मुंबई, 11 मई (भाषा) नासिक की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 70 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ सोमवार को पेशी वारंट जारी किया।

विशेष न्यायाधीश आर. बी. रोटे ने नासिक जेल प्रशासन को 18 मई को खरात को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के साथ आरोपी को पेशी के लिए लाया जाए और संबंधित पुलिस अधिकारी इस संबंध में इंतेजाम करें।

एक विवाहित महिला ने खरात पर तीन साल तक बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल खरात के खिलाफ बलात्कार और महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई नासिक पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर की गई थी जिसमें उसपर वसूली, धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग और कई महिलाओं के साथ नशे की हालत में यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

ईडी के अनुसार, खरात ने व्यापक वसूली रैकेट चलाया और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जरिए करीब 70 करोड़ रुपये की हेरफेर की।

भाषा जोहेब माधव

माधव