पीएनबी घोटाला: अदालत ने एफईओ कार्यवाही खत्म करने की मेहुल चोकसी की याचिका खारिज की

पीएनबी घोटाला: अदालत ने एफईओ कार्यवाही खत्म करने की मेहुल चोकसी की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - November 28, 2025 / 09:50 PM IST,
    Updated On - November 28, 2025 / 09:50 PM IST

मुंबई, 28 नवंबर (भाषा) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को झटका देते हुए यहां की एक विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद्द करने की उसकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

इस वर्ष अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद, हीरा कारोबारी चोकसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर उसे एफईओ घोषित करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया था।

फरार कारोबारी चोकसी ने दलील दी थी कि वह वर्तमान में, भारत में लंबित मामलों के लिए हिरासत में है, जिसके लिए बेल्जियम में भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था। इसलिए, उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी द्वारा दायर आवेदन खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि वह पहले से ही भारत में मामलों के लिए हिरासत में है।

ईडी ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चोकसी (66) भारत नहीं लौटना चाहता क्योंकि वह बेल्जियम में अपने खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का विरोध कर रहा है।

जांच एजेंसी ने दलील दी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की कार्यवाही उस वक्त समाप्त होती है जब कोई फरार आरोपी अदालत में पेश होता है, इसलिए इसे अभी समाप्त नहीं किया जा सकता।

इसने ज़ोर दिया कि आवेदन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

एफईओ अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को एफईओ घोषित किया जा सकता है, अगर उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जुड़े अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह देश छोड़कर भाग गया हो तथा वापस लौटने से इनकार कर रहा हो। आरोपी के एफईओ घोषित होने के बाद, जांच एजेंसी उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है।

बेल्जियम की एक अदालत ने 17 अक्टूबर को, चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को बरकरार रखा था। हालांकि, उसने इस आदेश को वहां के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी करोड़ों रुपये के इस घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय दोनों कर रहे हैं।

उन पर बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हड़पने का आरोप है।

चोकसी प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहा है, जबकि नीरव लंदन की जेल में है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश