राहुल गांधी आरएसएस से संबंधित मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत में पेश हुए

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राहुल गांधी आरएसएस से संबंधित मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत में पेश हुए

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  • Publish Date - February 21, 2026 / 11:32 AM IST,
    Updated On - February 21, 2026 / 11:32 AM IST

ठाणे, 21 फरवरी (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे।

भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इस मामले में एक नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा था क्योंकि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, जो उनके जमानतदार थे।

राहुल इस मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश करेंगे।

उनके वकील ने पहले बताया था कि न्यायाधीश ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को नये जमानतदार से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विशेष रूप से निर्देश दिया था।

आरएसएस के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।

कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान कुंते से जिरह हो चुकी है।

अगली सुनवाई पहले 20 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नये जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी को सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए 21 फरवरी निर्धारित की।

भाषा गोला सुरभि

सुरभि