राहुल गांधी मानहानि केस: अदालत ने सत्यकी सावरकर को यू-ट्यूब वीडियो दिखाने की अनुमति नहीं दी

राहुल गांधी मानहानि केस: अदालत ने सत्यकी सावरकर को यू-ट्यूब वीडियो दिखाने की अनुमति नहीं दी

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  • Publish Date - November 29, 2025 / 12:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2025 / 12:56 AM IST

पुणे, 28 नवंबर (भाषा) पुणे की एक अदालत ने सत्यकी सावरकर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी एवं हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर के बारे में राहुल गांधी के कथित 2023 के विवादित बयान का यू-ट्यूब वीडियो अदालत में चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

इसके बाद सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को सत्यकी द्वारा दायर उस याचिका को भी नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है।

14 नवंबर को सत्यकी की मुख्य जिरह के दौरान सबूत के रूप में पेश की गई वह सीडी चलाई नहीं जा सकी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में आपत्तिजनक भाषण दिया था। जांच में पता चला कि सीडी में कोई डेटा था ही नहीं।

सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से सत्यकी सावरकर लिंक चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे भी मंजूरी नहीं दी।

भाषा खारी संतोष

संतोष