ठाणे, आठ जुलाई (भाषा) ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 31.43 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। हालांकि, अधिकरण ने यह भी माना कि आगे चल रहे वाहन के बेहद करीब चलने के कारण हादसे में उसकी भी 15 प्रतिशत लापरवाही जिम्मेदार थी।
मंगलवार को दिए गए अपने आदेश में एमएसीटी ने हादसे में शामिल टेंपो के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग तौर पर पीड़ित राजाराम नारायण म्हात्रे के परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से सालाना नौ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
आदेश के अनुसार, म्हात्रे 25 दिसंबर 2020 को पुणे-नासिक रोड पर एक टेम्पो के पीछे अपनी इनोवा कार से जा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो चालक ने बिना किसी संकेत या इशारे के अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे म्हात्रे की कार टेम्पो से जा टकराई और उनकी मौत हो गई।
बीमा कंपनी ने दलील दी कि पीछे से टक्कर मारने के कारण हादसे के लिए पूरी तरह से म्हात्रे ही जिम्मेदार थे। हालांकि, अधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने कहा कि इस दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों की जिम्मेदारी थी।
अधिकरण ने यह भी कहा कि म्हात्रे ने टेम्पो और अपनी इनोवा कार के बीच ‘सुरक्षित दूरी’ नहीं बनाए रखी थी।
अधिकरण ने टेम्पो चालक की लापरवाही को 85 प्रतिशत और म्हात्रे की लापरवाही को 15 प्रतिशत आंका, और शुरुआत में कुल मुआवजा 36.98 लाख रुपये निर्धारित किया।
म्हात्रे की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने प्रतिवादियों को 31.43 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
भाषा तान्या नरेश
नरेश